हाईकोर्ट ने कहा, चुनाव पूर्व की अयोग्यता पर सरपंच का निलम्बन अवैध
अलवर. ।
हाईकोर्ट ने फर्जी अंकतालिका पेश कर चुनाव लडऩे के आरोप में निलम्बित कठूमर की सहाडी ग्राम पंचायत की सरपंच राजवती गुर्जर सहित अन्य पंचायत राज प्रतिनिधियों को राहत दी है।
कोर्ट ने निलम्बन रद्द करते हुए कहा है कि चुनाव पूर्व की अयोग्यता पर सरकार को सीधे कार्रवाई का अधिकार नहीं है। चुनाव याचिका के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है।
न्यायालय ने राजवती गुर्जर सहित 16 अन्य याचिकाकर्ताओं के मामले में यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता चुनाव के लिए पात्रता है। चुनाव के बाद राज्य सरकार इसके बारे में न तो जांच कर सकती है और न ही कार्रवाई कर सकती है।
निर्वाचन को चुनाव याचिका के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अंकतालिका या अन्य दस्तावेज सही नहीं होने के कारण पुलिस थानों में मामले दर्ज हैं।
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